Panch Sarpanch's degrees will be checked
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हरियाणा में नए चुने पंच-सरपंचों की डिग्रियां होंगी चैक, पढ़ें क्या होगी कार्रवाई

Panch Sarpanch's degrees will be checked

Panch Sarpanch's degrees will be checked

Panch Sarpanch's degrees will be checked-  हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने (Haryana State Election Commissioner) स्पष्ट किया है कि हाल ही में 18 जिलों में (State Election Commission) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न करवाए गए (Panchayat Chunav) पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 के दौरान चुने गए कुछ नवनिर्वाचित (Panch/Sarpanch) पंचों व सरपंचों के जाली /नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र  होने की शिकायतें मिली हैं । राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी (District Deputy Commissioners) जिला उपायुक्तों एवं (District Election Officers) जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।  

आयोग द्वारा जारी पत्र में (IAS Dhanpat Singh) श्री धनपत सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों पर की गयी कार्रवाई से राज्य चुनाव आयोग को भी अवगत करवायें। जिस किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह सीधे अपने जिले के उपायुक्त को भेजें।

Panch Sarpanch's degrees will be checked-  यहां दिए जांच के आदेश

श्री धनपत सिंह ने कहा कि आयोग को प्राप्त शिकायतों की जानकारी फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार तथा पलवल जहाँ अभी चुनाव होने बाक़ी हैं को छोड़ कर शेष सभी 18 जिलों की शिकायते सम्बन्धित (Deputy Commissioners) उपायुक्तों को भेज दी हैं  और उन्हें (Order) निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच ज़िले में कार्यरत किसी (IAS/HCS) आईएएस/ एचसीएस अधिकारी द्वारा करवाई जाए। यदि कोई पंच या सरपंच जाँच उपरांत अयोग्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध (Haryana Panchayati Raj) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994  की धारा 51 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये।  इस प्रावधान के अनुसार सरपंच या पंच को निलंबित या हटाया जा सकता है। यह कार्रवाई करने से पहले उपायुक्त द्वारा ऐसे पंचों/सरपंचों को सुनवाई का मौका देना होगा।

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